Sunday, 13 January 2019

दौड़ाए जा रहे हैं 20 साल पुरानेे वाहन

12 Jan 2019, Punjab Kesari


- एनजीटी ने दिए कार्रवाई के निर्देश
- कार्रवाई करे दिल्ली ट्रैफिक पुलिस-ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट

कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए दिल्ली में 20 साल पुराने वाहन दौड़ाए जा रहे हैं। बावजूद इसके काला धुआं छोड़ रहे इन वाहनों पर न तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की नजर है और न ही ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की। रजिस्ट्रेशन खत्म यानि सडक़ों पर चलने की तय समय सीमा खत्म होने के बाद भी वाहन दौड़ाए जा रहे हैं। जिससे वे काला धुआं छोड़ रहे हैं और वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। ऐसेे वाहन साउथ दिल्ली के जंगपुरा इलाके में दौड़ाए जा रहे हैं। इन्हीं तथ्यों को आधार बनाकर एनजीटी को इसकी शिकायत की गई। पत्र द्वारा भेजे गए शिकायत को एनजीटी ने अर्जी के तौर पर स्वीकार किया है। पूरे मामले में एनजीटी ने संबंधित एजेंसियों को सख्त कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया है।

दिल्ली पुलिस कमिश्नर- ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी करे कार्रवाई
एनजीटी को दी गई जानकारी में शिकायतकर्ता ने बकायदा उन वाहनों यानि थ्री व्हीलरों के रजिस्ट्रेशन नंबरों की लिस्ट भी भेजी है। लिस्ट के मुताबिक इलाके में लगभग एक दर्जन ऐसे वाहन अवैध तौर पर चलाए जा रहे हैं। यह भी बताया गया है कि ये वाहन काला धुआं उगलते हुए निकलते हैं तो लोगों को मुंह पर कपड़ा लगाना पड़ता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एनजीटी ने साउथ ईस्ट डिस्ट्रीक के डीसीपी (ट्रैफिक) और रिजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर को कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया है। इसके लिए एक माह का समय दिया गया है। एनजीटी चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की बेंच ने ऑर्डर के अनुपालन के लिए ऑर्डर की कॉपी दिल्ली पुलिस कमिश्नर और ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी को भी भेजने के लिए निर्देश दिया है।

प्रबंधित हैं 15 साल पुराने वाहन
बता दें कि 29 अक्टूबर 2018 को दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर रोक लगाने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को आदेश दिया था कि वह यह घोषणा जारी करे कि अगर पुराने प्रतिबंधित वाहन सडक़ पर चलते दिखाई देते हैं तो उन्हें जब्त कर लिया जाएगा। जबकि 18 जुलाई 2016 को ही एनजीटी ने दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल गाडिय़ों पर बैन के आदेश दिए थे।

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