15 Jan 2019, Punjab Kesari |
- नॉर्थ एमसीडी व
डीपीसीसी को कार्रवाई करने का निर्देश
- बढ़ रहा वायु-
ध्वनि प्रदूषण
- एनडीएमसी एरिया
में अवैध तहबाजारी से बढ़ेगा प्रदूषण
एमसीडी कार्रवाई के नाम पर
सीलिंग तो करती है लेकिन इसके बाद सील की गई जगह की कोई सुध नहीं ली जाती है। शायद
यही वजह है कि सीलिंग होने के बाद भी सील की गई दुकानों के बाहर फिर से अवैध रूप
से कब्जा कर लिया जाता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। पूरे मामले में एनजीटी
नॉर्थ एमसीडी को कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी किया है। एनजीटी के समक्ष पेश
एक मामले के अनुसार दिल्ली गेट इलाके में अतिक्रमण कर अवैध रूप से चलाए जा रहे स्कूटर
रिपेयर मार्केट के कारण वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण फैल रहा है। इतना ही नहीं,
इसके कारण इलाके में रहने वाले लोगों के
स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और लोगों की शांति भी भंग हो रही है।
अर्जी में यह भी
बताया गया है कि मार्केट की दुकानों को साल 2017 के दौरान सील भी किया गया था। लेकिन फिर से सील की गई
दुकानों के बाहर ही रिपेयर का काम शुरू कर दिया गया। इन तथ्यों को पुख्त करने के
लिए फोटोग्राफ भी दिखाए गए। उक्त आरोप रेजिडेंट्स एंड शॉपकीपर्स ऑफ दिल्ली गेट की
ओर से पत्र भेजकर लगाए गए हैं। पत्र में लगाए गए आरोपों को एनजीटी ने अर्जी के तौर
पर स्वीकारते हुए एजेंसियों को कार्रवाई के लिए निर्देश दिया है। एनजीटी ने नॉर्थ
एमसीडी व डीपीसीसी को संयुक्त रूप से इस संबंध में एक माह के भीतर जांच कर
कार्रवाई करने को कहा है। इसके लिए एनजीटी ने डीपीसीसी को नोडल एजेंसी बनाया है।
मामले की सुनवाई एनजीटी चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, जस्टिस एसपी वांगडी, जस्टिस के रामाकृष्णण और एक्सपर्ट मेंबर डॉ. नागिन नंदा की
बेंच कर रही थी।
बॉक्स
एनडीएमसी एरिया
में दी जा रही है अवैध तहबाजारी को मंजूरी
दिल्ली के पॉश
एनडीएमसी एरिया में अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध तहबाजारी को मंजूरी दी जा रही
है। इसके कारण लगभग एक हजार केरोसिन स्टोव का इस्तेमाल होगा। जिसके कारण प्रदूषण
का स्तर भी तेजी से बढ़ेगा। इन तथ्यों के आधार पर नई दिल्ली म्यूनिसिपल कोरपोरेशन
इंप्लाएज एसोसियशन ने एनजीटी से शिकायत की है। एसोसियशन की ओर से एनजीटी को पत्र
के जरिए दी गई शिकायत में यह आरोप भी लगाया गया है कि ऐसा एनडीएमसी के इंफोर्समेंट
डिपार्टमेंट की मिलीभगत से किया जा रहा है। पत्र द्वारा लगाए गए आरोपों को एनजीटी
ने अर्जी के तौर पर स्वीकार किया है। एनजीटी चेयरपर्सन की अगुवाई वाली बेंच ने
मामले की सुनवाई के दौरान संबंधित डिस्ट्रीक मजिस्ट्रेट (डीएम) और डीपीसीसी को
संयुक्त जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया है। इसके लिए एक
माह का समय दिया गया है। एनजीटी ने शिकायत और ऑर्डर की एक कॉपी दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी
को भी भेजने का निर्देश दिया है।
- राजेश रंजन सिंह
साभार: पंजाब केसरी
साभार: पंजाब केसरी
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