दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, दिल्ली राज्य सिविल आपूर्ति निगम लिमिटेड को जवाब पेश करने के लिए दो सप्ताह का समय
याचिकाकर्ता की दलील, भारी वाहनों के ओवरलोडिंग से बढ़ता है प्रदूषण का स्तर
ट्रकों के ओवरलोडिंग मामले में एनजीटी ने दिल्ली सरकार को दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश जारी किया है। साथ ही दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, दिल्ली राज्य सिविल आपूर्ति निगम लिमिटेड एवं अन्य को भी रिपोर्ट पेश करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। यह निर्देश जस्टिस एसपी वांगडी (ज्यूडिशियल मेंबर) और एक्सपर्ट मेंबर डॉ. सत्यावान सिंह गरब्याल की बेंच ने जारी किया है। इस मामले में अगली सुनवाई आगामी 20 फरवरी को होगी।
इस संबंध में जानकारी देते हुए याचिककर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता अश्विनी दुबे ने बताया कि दिल्ली से बाहर पंजीकृत 10 साल पुराने ओवरलोडेड ट्रकों को स्थानीय जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) की दुकानों में खाद्यान्न की आपूर्ति करने से रोकने के निर्देश देने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की गई थी। इसमें याचिककर्ता की ओर से दलील दी गई थी कि भारी वाहनों के ओवरलोडिंग की वजह से प्रदूषण भी बढ़ता है। गत वर्ष दाखिल की गई इस याचिका पर सुनवाई करते हुए एनजीटी के तत्कालनी चेयरपर्सन जस्टिस स्वतंत्र कुमार ने भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और दिल्ली सरकार, दिल्ली राज्य सिविल आपूर्ति निगम लिमिटेड एवं अन्य को नोटिस जारी किया था। इस पर एफसीआई ने अपना पक्ष एनजीटी के समक्ष पेश कर दिया था। लेकिन बाकी पक्षों ने अपना पक्ष नहीं रखा था। इसी मामले में सुनवाई करते हुए सोमवार को एक बार फिर से मामले दिल्ली सरकार व दूसरे पक्षों को रिपोर्ट पेश करने का समय दिया गया है।
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